Nawada: कलेक्ट्रेट और सर्किट हाउस को कुर्क करने का आदेश

Nawada News: नवादा फुलवरिया जलाशय परियोजना रजौली में अनेकों विस्थापितो की जमीन का मुआवजा अब तक नहीं दिया गया है। नवादा व्यवहार न्यायालय सब जज प्रथम आशीष रंजन ने इजराइ वाद संख्या 3/2002 मैं शांति देवी वगैरह बनाम बिहार सरकार वगैरह जिला समाहर्ता नवादा कार्यपालक अभियंता फुलवरिया जलाशय परियोजना रजौली नवादा, जिला भू अर्जन पदाधिकारी सह विशेष भू अर्जन पदाधिकारी नवादा मामले में नवादा समाहरणालय और नवादा परिषद भवन को कुर्क करने का आदेश दिया है।  सोमवार को नवादा समाहार न्यायालय और सर्किट हाउस में ढोल बजाकर नवादा व्यवहार न्यायालय कर्मी ने वादी के अधिवक्ता रंजीत पटेल के साथ पूर्व का इस्तेहार चिपकाया। बता दे की वादी के पक्ष से अधिवक्ता रंजीत कुमार पटेल इस मामले को देख रहे हैं।

रंजीत पटेल ने बताया कि 1981- 82में फुलवरिया जलाशय के निर्माण के समय इन लोगों का घर जमीन अधिगृहित सरकार द्वारा किया गया । न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया।न्यायालय द्वारा 2015 में फैसला दिया कि मकान धारियों को 10 लाख 27 हजार 388रुपए27पैसे दिया जा लेकिन नहीं मिलने पर 2022 में पुनः बाद दायर किया गया जिसमें समाहर्ता कार्यपालक अभियंता एवं जिला भू अर्जन पदाधिकारी को रकम नहीं देने पर गिरफ्तारी तक मांग की गई थी।2022में नोटिस दिए जाने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई तो न्यायालय ने यह फैसला दिया कि दोनों जगह को कुर्क करने के लिए। आगे नीलामी भी हो सकती है अगर राशि नहीं दी गई तो।

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