Mukhtar Ansari Verdict: बांदा जेल मे बंद माफिया मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) और बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी (BSP MP Afzal Ansari) पर गैंगेस्टर एक्ट (gangster act) के मामले में एमपी/ एमएलए कोर्ट आज यानी शनिवार को 10 साल की सज़ा सुनाई है साथ ही उन्हें 5 लाख का जुरमान भी देना होगा. बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी कोर्ट पहुंचे और वहीं मुख्तार अंसारी की बांदा जेल से वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए सुनवाई हुई. 23 सितंबर 2022 को सांसद अफजाल अंसारी एवं मुख्तार अंसारी के विरुद्ध न्यायालय में प्रथम दृष्टया आरोप तय हो चुका है. अभियोजन की तरफ से गवाही पूरी होने के बाद बहस पूरी हो गई है. फैसले के मद्देनजर पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये हैं.
फैसले के लिए कोर्ट ने 15 अप्रैल की तारीख दी थी, लेकिन पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने के कारण फैसला नहीं आ सका. 29 अप्रैल, शनिवार यानी आज फैसला सुनाने की तिथि निर्धारित की गई है. गैंगस्टर मामले में दो साल से लेकर 10 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है.अगर अफजाल अंसारी को गैंगस्टर मामले में सजा होती है तो उनकी सांसदी चली जाएगी. किसी भी मामले में दो साल से अधिक की सजा मिलने पर विधायक या सांसद की सदस्यता समाप्त हो जाती है. राहुल गांधी इस मामले में हाल के सबसे बड़े उदाहरण हैं.
क्या था पूरा मामला जिस पर आना है फैसला
22 नवंबर 2005 को मुहम्मदाबाद पुलिस ने भांवरकोल में कृष्णा नंद राय (Krishnanand Rai) हत्या कांड और वाराणसी में नंद किशोर रूंगटा के मामले को गैंग चार्ट में शामिल करते हुए सांसद अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी के खिलाफ गिरोह बंद अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया था. इसके बाद से गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी जमानत पर हैं.
विधायकी हारने पर कराई गई थी राय की हत्या
गाजीपुर में 29 नवंबर 2005 को मोहम्मदाबाद से तत्कालीन बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय सहित कुल 7 लोगों को गोलियों से छलनी कर दिया गया था. चुनावी रंजिश के कारण इस हत्या को अंजाम दिया गया था. इस हत्याकांड में मुख्तार अंसारी और अफजाल को आरोपी बनाया गया था. दरअसल अंसरी ब्रदर्स के प्रभाव वाली मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट पर 2002 में अफजाल अंसारी को हराकर कृष्णानंद राय ने जीत हासिल की थी. इसके चलते उनकी हत्या हुई थी.
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