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Modi Surname: राहुल गांधी को मानहानि केस में HC से भी राहत नहीं, गर्मी की छुट्टी के बाद कोर्ट सुनायेगा फैसला

Modi Surname: Rahul Gandhi has no relief even from HC in defamation case

न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार

मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हाई कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली है। हाई कोर्ट ने अभी इस पर फिलहाल कोई फैसला सुनाने से साफ इनकार कर दिया है। कोर्ट अब गर्मी की छुट्टी के बाद ही कोई फैसला सुनाएगा। मोदी सरनेम बयान पर निचली अदालतों से  राहत नहीं मिलने के बाद राहुल गांधी हाईकोर्ट पहुंचे थे। जस्टिस हेमंत एम प्राच्छक ने राहुल गांधी मामले की सुनवाई के बाद पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।

मोदी सरनेम पर राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दायर करने वाले पूर्णेश मोदी के वकील निरुपम नानावटी ने दलील रखी कि राहुल गांधी कोर्ट ने अयोग्य नहीं ठहराया है, बल्कि वे कानून के तहत अयोग्य हुए हैं। नानावटी ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ कुल 12 मामले मानहानि के हैं। राहुल गांधी की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने पैरवी की।

यह भी पढ़ें: Jharkhand: हाई कोर्ट का सवाल- विधानसभा में नमाज कक्ष किस आधार पर?

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