ममता का Anti Rape Bill पास, भाजपा ने किया समर्थन, तुरंत लागू करने की मांगी गारंटी

Anti Rape Bill

दुष्कर्म की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता सरकार का Anti Rape Bill पश्चिम बंगाल विधानसभा से पास हो गया है। ममता बनर्जी के इस बिल में कड़े प्रावधान किये गये है। इस बिल का सबसे अहम पहलू यह है कि दुष्कर्मी को 10 दिनों के अंदर फांसी की सजा दिलाने का प्रावधान किया गया है।

बता दें कि Anti Rape Bill को सदन में पेश करने के लिए ममता बनर्जी ने विधानसभा का विशेष सदन बुलाया था। मंगलवार को कोलकाता के आरजी कर रेप-मर्डर केस को लेकर उपजे सवालों के बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने विशेष सत्र में एंटी रेप बिल पेश किया। जिस पर उसे भाजपा का समर्थन मिल गया है। इसके सामान्य चर्चा के बाद सदन से बिल आसानी से पास हो गया।

बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार ने इसे अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक, (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन) विधेयक 2024 नाम दिया है। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने सत्र के दौरान सदन में कहा कि हम आपका पूरा समर्थन करते हैं, हम मुख्यमंत्री का वक्तव्य आराम से सुनेंगे, वह जो चाहें कह सकती हैं। सुवेंदु अधिकारी ने  कहा कि हम इस कानून का तत्काल क्रियान्वयन चाहते हैं, यह आपकी यानी राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। हम परिणाम चाहते हैं, यह सरकार की जिम्मेदारी है।

एंटी रेप बिल में क्या हैं प्रावधान

  • दुष्कर्म के दोषियों को मृत्युदंड के प्रावधान।
  • दुष्कर्म के दोषियों को 10 दिन में मौत की सजा।

न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार

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