झारखंड में अब सरकार नहीं बेचेगी शराब, खुदरा कारोबार एक बार फिर निजी हाथों में जाएगा, शापिंग मॉल में भी बिकेगी

Jharkhand excise Policy 2025

रांची: झारखंड में शराब की खुदरा बिक्री एक अप्रैल से फिर निजी हाथों में होगी. राज्य सरकार शराब के खुदरा व्यापार से पीछे हटने जा रही है. अब शराब का खुदरा कारोबार निजी हाथों को सौंपा जायेगा. राज्य सरकार ने उत्पाद नीति 2025 (Jharkhand excise Policy 2025) को अधिसूचित करने के लिए आपत्ति आमंत्रित किया है. अब राज्य सरकार के स्वामित्ववाली कंपनी झारखंड बिवरेज कॉरपोरेशन (जेएसबीसीएल) केवल शराब का थोक कारोबार करेगी. प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से हो रही शराब की खुदरा बिक्री जेएसबीसीएल नहीं करेगी. एक मार्च से राज्य में शराब का खुदरा कारोबार शराब व्यापारियों के माध्यम से होगा. उत्पाद विभाग शराब दुकानों की बंदोबस्ती आवेदन आमंत्रित कर लॉटरी कर करेगा.

नियमावलियों का हुआ गठन 

राज्य सरकार ने नई उत्पाद नीति लागू करने की तैयारी की है.  इसके लिए चार नियमावलियों का गठन किया गया है.  आम जनता और हित धारकों से 16 फरवरी तक आपत्ति और सुझाव मांगे गए हैं.  इसके बाद संकल्प जारी होगा और 20 फरवरी तक लाटरी का नोटिफिकेशन हो सकता है.

मॉडल शॉप परिसर में ही शराब पीने की होगी व्यवस्था

नई नियमावली में मॉडल शॉप को भी परिभाषित किया गया है. इसके तहत नगर निगम और नगर परिषद क्षेत्र में अवस्थित वातानुकूलित एवं न्यूनतम 600 वर्गफीट की दुकान को लाइसेंस मिलेगा. उक्त दुकान में शराब का सेवन करने वालों के अल्पाहार के लिए किचन की व्यवस्था होगी. यह मॉडल शाप विदेशी शराब की ऑफ बिक्री की दुकान के धारक को ही दी जा सकेगी. मॉडल शाप के तहत शराब पीने की अनुमति दुकान से संलग्न परिसर में ही दी जाएगी.

माल में भी विदेशी शराब की बिक्री होगी

डिपार्टमेंटल स्टोर में भी शराब बिकेगी.  जिस दुकान का क्षेत्रफल न्यूनतम 2000 वर्गफीट होगा, उस दुकान के 10 प्रतिशत हिस्से में ही शराब रखने की अनुमति दी जाएगी. यहां 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित रहेगा. माल में भी विदेशी शराब की बिक्री होगी. कम से कम 50 हजार वर्गफीट वाले माल में संचालित की जाने वाली विदेशी शराब की दुकान का क्षेत्रफल 200 वर्गफीट होना चाहिए. एक माल में अधिकतम दो दुकानें हो सकेंगी.

न्यूज़ डेस्क/ समाचार प्लस, झारखंड- बिहार

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