सीबीआई अदालत ने चारा घोटाले (Fodder Scam) से जुड़े डोरंडा मामले (Doranda Case) में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की जमानत के लिए आदेश जारी कर दिया है. इससे पहले लालू ने रिहाई के लिए 10 लाख रुपये कोर्ट में जमा कर दिए हैं. झारखंड हाई कोर्ट से बुधवार को बेल बॉन्ड निचली अदालत में भेज दिया गया था. लालू प्रसाद के वकील प्रभात कुमार ने कहा है कि बेल बॉन्ड भर दिया है. अब उन्हें कभी भी जेल से जमानत पर रिहा किया जा सकता है.
30 अप्रैल को पटना आ सकते हैं लालू
लालू यादव को हाई कोर्ट से जमानत तो मिल गई है लेकिन अभी उनका दिल्ली एम्स में इलाज चल रहा है. सूत्रों के हवाले से खबर है कि वह एम्स से डिस्चार्ज होकर 30 अप्रैल की शाम तक पटना पहुंच सकते हैं.
डोरंडा केस में मिली है जमानत
लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा ट्रेजरी मामले में जमानत मिली है. यह मामला डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपये की निकासी का है. 1990 से 1995 के बीच डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपये की निकासी की गई थी. 27 साल बाद कोर्ट ने इसी साल फरवरी में इस घोटाले पर फैसला सुनाया था, जिसमें लालू यादव को दोषी पाया गया था. इस मामले में लालू यादव को पांच साल की सजा हुई है.
ये भी पढ़ें : गढ़वा में इफ्तार पार्टी में मंत्री हफीजुल हसन के बिगड़े बोल, हिन्दू-मुस्लिम को लेकर कह दी ये बड़ी बात