केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से डबल झटका, पार्षद मामले में निराशा, जमानत भी खारिज

जेल में बंद दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को डबल झटका लगा है। एमसीडी में एलजी के 10 पार्षदों के मनोनयन को पहले तो सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ने जायज ठहराया, फिर आज ही हुई जमानत याचिका पर सुनवाई में केजरीवाल की याचिका भी ठुकरा दी। बता दें कि दिल्ली के एलजी ने एमसीडी में 10 पार्षद मनोनीत कि‍ये थे, जिसके खिलाफ दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, लेकिन वहां उसे निराशा मिली है। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की थी, उस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि दिल्ली के एलजी को एमसीएल में पार्षद मनोनीत करने का अधिकार है। इसके लिए दिल्ली सरकार की सहमति ज़रूरी नहीं नहीं। बता दें कि इसी विवाद के चलते एमसीडी में अब तक स्टैंडिंग कमेटी का गठन नहीं हो पाया है। यहां यह भी बता दें कि दिल्ली सरकार की आपत्ति एलजी द्वारा मनोनीत पार्षदों के वोट देने पर थी। क्योंकि स्टैंडिंग कमिटी के चुनाव में एल्डरमैन कहलाने वाले मनोनीत पार्षद भी वोट देते हैं। मनोनीत पार्षद यानी एल्डरमैन नियुक्ति पर लंबे समय से विवाद था। बाद में सुप्रीम कोर्ट में अरविन्द केजरीवाल की जमानत याचिका पर भी सुनवाई हुई। लेकिन कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार

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