कर्नाटक की भाजपा सरकार अपनी सरकारी सेवाओं में Transgenders को आरक्षण देने जा रही है। यह घोषणा करना वाला कर्नाटक पहला राज्य बन गया है। karnataka सभी सरकारी सेवाओं में ‘Transgender’ समुदाय को 1 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जायेगा। इससे सम्बंधित रिपोर्ट कर्नाटक सरकार ने उच्च न्यायालय को सौंप दी है। राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि इस सम्बंध में कर्नाटक सिविल सेवा (सामान्य भर्ती) नियम, 1977 में संशोधन के बाद एक अधिसूचना पहले ही जारी की जा चुकी है।
आवेदन आमंत्रण अधिसूचना में Transgender के लिए होता है ‘अन्य’ कॉलम
कर्नाटक सिविल सेवा (सामान्य भर्ती) नियम, 1977 में संशोधन के बाद राज्य सरकार ने 6 जुलाई को जो अधिसूचना जारी की थी उसमें सभी सामान्य और साथ तीसरे लिंग के लिए आ एक प्रतिशत आरक्षण का जिक्र किया गया था। इस प्रकार जब भी सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाली अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, तो पुरुष और महिला कॉलम के साथ ‘अन्य’ कॉलम जोड़ा जाना चाहिए। अधिसूचना में यह स्पष्ट किया गया है कि चयन की प्रक्रिया में ट्रांसजेंडरों के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।
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