न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
2006 में वाराणसी में हुए सीरियल ब्लास्ट के दोषी वलीउल्लाह को उसके किये की सजा तय कर दी गयी है। गाजियाबाद कोर्ट ने सोमवार को आतंकवादी वलीउल्लाह को फांसी की सजा सुना दी है। घटना 2006 की है, आतंकवादी पर फैसला आने में 16 वर्षों का समय लग गया। 7 मार्च, 2006 को वाराणसी में संकट मोचन मंदिर, रेलवे कैंट और दशाश्वमेध घाट पर सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे। जिसमें संकट मोचन मंदिर में 7 और रेलवे कैंट में 11 लोगों की जान चली गई थी, 35 से ज्यादा लोग इस हादसे में घायल हो गये थे।
गाजियाबाद के जिला एवं सत्र न्यायालय ने वाराणसी बम कांड की सुनवाई 23 मई को पूरी ही पूरी कर ली थी। कोर्ट ने सजा पर फैसला सुनाने के लिए 4 जून की तारीख तय की थी, लेकिन सजा सोमवार को सुनाई गई।
वाराणसी बम ब्लास्ट के चार आरोपी
वाराणसी में हुए सीरियल बम ब्लास्ट में वलीउल्लाह के अलावा बशीर, जकारिया, मुस्तफीज व मोहम्मद जुबैर को भी आरोपी बनाया गया था। इन आरोपियों में मोहम्मद जुबैर 9 मई, 2006 को जम्मू-कश्मीर में एलओसी पर पुलिस मुठभेड़ में मारा जा चुका है। जबकि बांग्लादेशी नागरिकों बशीर, जकारिया, मुस्तफीज को पुलिस आज तक नहीं पकड़ पाई है। प्रयागराज जिले के फूलपुर गांव निवासी वलीउल्लाह को यूपी पुलिस ने 5 अप्रैल, 2006 को गिरफ्तार किया था।
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