झारखंड हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए परिवहन विभाग, रांची नगर निगम, रांची एसएसपी और डीसी से ओटो चालकों और ई-रिक्शा चालकों को कोई ड्रेस कोड नहीं होने पर सवाल किया है। हाई कोर्ट को इसका 4 जुलाई को जवाब देना है। दरअसल, ऑटो ट्रैफिक नियम और रांची शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर एक याचिका पर हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा था। इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ऑटो चालकों और ई-रिक्शा चालकों के ड्रेस कोड का पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सुनवाई की अगलती तारीख 4 जुलाई निर्धारित की है।
यह सुनवाई न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और अरुण कुमार राय की खंडपीठ में हुई। जहां याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने बहस की वहीं, इस मामले में राज्य सरकार की ओर से श्रीनू गणपति ने दलीलें दीं।
न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
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