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Jharkhand: आय से अधिक सम्पत्ति मामले में शिबू ने क्यों कहा लोकपाल को जांच का अधिकार नहीं! 13 अप्रैल को दिल्ली HC में है सुनवाई

Jharkhand: Why did Shibu say that Lokpal does not have the right to investigate!

न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार

झारखंड मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन से जुड़े आय से अधिक सम्पत्ति के लोकपाल मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में अब 13 अप्रैल को सुनवाई होगी। बुधवार को इसी मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में हुई आंशिक सुनवाई हुई और केस की अगली तारीख 13 अप्रैल तय कर दी गयी।

बता दें, इससे पहले सितम्बर, 2022 में सुनवाई के दौरान अदालत ने डीए (आय से अधिक संपति) मामले में शिबू सोरेन के खिलाफ लोकपाल के सामने कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। इसके बाद शिबू सोरेन ने अधिकार क्षेत्र के आधार को लेकर सीबीआई की प्रारंभिक जांच, कार्यवाही और आदेश को चुनौती दी थी। बता दें, आय से अधिक सम्पत्ति मामले की यह शिकायत गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने की थी। इसके बाद लोकपाल ने झामुमो सुप्रीमो के खिलाफ 5 अगस्त,, 2020 को यह कार्रवाई शुरू की थी और मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई को दिया गया है।

क्या कहना है शिबू सोरेन का

बता दें, शिबू सोरेन दिल्ली हाई कोर्ट में कह चुके हैं कि आय से अधिक सम्पत्ति की झूठी शिकायत उनके खिलाफ की गयी है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि लोकायुक्त अधिनियम 2013 की धारा 53 के अनुसार कथित अपराध के 7 वर्ष बीत जाने के बाद किसी भी शिकायत पर जांच का अधिकार लोकपाल को नहीं है।  इस केस को शिबू सोरेन ने कोर्ट में चुनौती दी है।

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