न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
झारखंड के शिक्षक नियुक्ति मामले में शुक्रवार को राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह सशरीर सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित हुए। बीते 28 नवंबर को इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमआर शाह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मुख्य सचिव को सशरीर उपस्थित होने को कहा था। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने हाई स्कूल के शिक्षकों की नियुक्ति मामले में अवमानना वाद की सुनवाई कर रहा है। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्देश जारी किया है।
बता दें, 2016 में बनी नियोजन नीति के तहत शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में बनी नियोजन नीति को असंवैधानिक बताते हुए खारिज कर दिया था। मगर सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जिलों में हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति को बरकरार रखा था।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमआर शाह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सचिव की उपस्थिति में झारखंड सरकार को निर्देशित किया कि जिनकी नियुक्ति हो चुकी है, उनकी अलग मेरिट लिस्ट तैयार करे। साथ ही नियुक्त शिक्षकों को यह विकल्प दिया जाए कि वे किस जिले में कार्य करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही यह भी कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में जिन अभ्यर्थियों ने रिट याचिका दाखिल की थी, उनकी भी अलग लिस्ट तैयार कर उनकी नियुक्ति की जाए।
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