Ranchi Section 144: अनुमंडल कार्यालय, सदर, रांची (गोपनीय शाखा) ने 15 नवम्बर को बिरसा जयंती और राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम में व्यवधान पहुंचाने की आशंका के मद्देनजर मुख्यमंत्री आवास और उसके आसपास के क्षेत्रों में धारा 144 जारी कर दी है। दरअसल, अनुमंडल कार्यालय को प्राप्त सूचनानुसार राज्य स्तरीय पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ 15 नवम्बर को मोरहाबादी मैदान से रैली के रूप में चलकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव एवं नंग-धड़ंग प्रदर्शन किए जाने की सूचना मिली। चूंकि 15 नवम्बर को भगवान बिरसा मुण्डा जयंती एवं झारखण्ड स्थापना दिवस कार्यक्रम होना है। साथ ही साथ भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय का रांची परिदर्शन भी संभावित है। अतः उक्त घेराव-प्रदर्शन एवं अन्य इस प्रकार के कार्यक्रमों से सरकारी काम-काज में व्यवधान उत्पन्न होने के साथ-साथ यातायात व्यवस्था बाधित होने एवं विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने तथा लोक परिशांति भंग होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अतः इसी आलोक में अनुमंडल दण्डाधिकारी, सदर, रांची दीपक कुमार दूबे (भाप्रसे) ने आईपीसी की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रांची सदर अनुमंडल अंतर्गत सम्पूर्ण रांची नगर निगम क्षेत्र में निषेधाज्ञा जारी कर दी है।
निषेधाज्ञा के दौरान क्या-क्या हैं वर्जित
- बिना सक्षम प्राधिकार के पूर्वानुमति के किसी प्रकार के धरना-प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन करना (सरकारी कार्यक्रमों को छोड़कर) ।
- किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, जैसे- बंदूक, राइफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर) ।
- किसी प्रकार के हरवे-हथियार जैसे – लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)।
- बिना सक्षम प्राधिकार के पुर्वानुमति के किसी प्रकार के ध्वनि-विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को छोड़कर)।
यह निषेधाज्ञा दिनांक 14 नवम्बर सायं 06.00 बजे से 15 नवम्बर की रात्रि 11.00 बजे तक के लिए लागू रहेगा ।
न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
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