Jharkhand Amit Mahto: सिल्ली के पूर्व विधायक अमित कुमार महतो को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने रांची से निचली अदालत द्वारा दी गई 2 साल की सजा को 1 साल में बदला है। कोर्ट ने अमित महतो को आईपीसी की धारा 506 में 2 साल की सजा सुनाई थी जिसे कोर्ट ने 1 साल में बदला है। बता दें कि 2 साल की सजा मिलने के बाद अमित महतो सिल्ली विधानसभा से सदस्यता खत्म हो गई थी।
मंगलवार को सोनाहातु के तत्कालीन सीओ आलोक कुमार पर जानलेवा हमला मामले में सजायाफ्ता झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के विधायक अमित महतो सहित मनजीत कुमार साहू एवं पंचानद सिंह मुंडा द्वारा सजा के खिलाफ दायर क्रिमिनल अपील की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में हुई वहीं इसी मामले में अभियुक्तों को मिली सजा को बढ़ाएं जाने का आग्रह करने वाली सोनहातु के तत्कालीन अंचल अधिकारी आलोक कुमार की एक्यूटल अपील को खारिज कर दिया। वही अमित महतो की सजा 2 साल के बदले में 1 साल करते हुए उन्हें राहत दी है। मामले की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश एस चंद्रशेखर एवं न्यायधीश रत्नाकर भेंगरा की अदालत ने की।
न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
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