Rahul Gandhi Jharkhand Court: मोदी सरनेम वाले बयान को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आज सशरीर रांची MP-MLA कोर्ट में पेश होना था, लेकिन उनके वकील ने झारखंड हाई कोर्ट में दर्ज इसी मामले का हवाला देकर कोर्ट से एक महीने का समय मांगा है। सोमवार को रांची MP-MLA की विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अनामिका किस्कू की अदालत में राहुल गांधी के मोदी सरनेम केस पर सुनवाई हुई। राहुल गांधी की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा ने कोर्ट से सुनवाई के लिए एक माह का समय मांगा है। प्रदीप चंद्रा ने कोर्ट को बताया कि MP-MLA कोर्ट ने कांग्रेस नेता को सशरीर हाजिर नहीं से राहत नहीं देते हुए 22 मई को कोर्ट में पेश होने का जो आदेश दिया था, उस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गयी है। मोदी सरनेम केस में बीते 3 मई को हुई सुनवाई में राहुल गांधी के व्यक्तिगत पेशी से छूट की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया था।
उल्लेखनीय है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रांची के MP-MLA सशरीर उपस्थिति से छूट नहीं मिलने के बाद कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। बता दें, रांची के प्रदीप मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मोदी सरनेम पर टिप्पणी को लेकर मानहानि का केस किया है। जिस पर रांची MP-MLA कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इतना ही नहीं, मोदी सरनेम वाले बयान पर राहुल गांधी पर देशभर की कई अदालतों में उनके खिलाफ केस चल रहे हैं। सूरत की निचली अदालत राहुल गांधी को दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुना चुकी है। फिलहाल, इस सजा पर रोक लगी हुई है। लेकिन इसके बाद सूरत के सेशन्स कोर्ट ने भी राहुल गांधी को राहत नहीं दी। इसके बाद, यह मामला लेकर राहुल गांधी हाई कोर्ट भी गये, लेकिन हाई कोर्ट ने भी उन्हें कोई राहत देने से इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट गर्मी की छुट्टियों के बाद राहुल गांधी मामले में अपना फैसला सुनायेगा।
न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
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