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Jharkhand: राहुल गांधी रांची के MP-MLA कोर्ट में हाजिर हों! मोदी सरनेम मामले में सशरीर पेशी से राहत नहीं

Jharkhand: Rahul Gandhi should appear in Ranchi MP-MLA court! no muscle relief

न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार

मोदी सरनेम को लेकर पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद भले ही एमपी-एमएलए कोर्ट में सशरीर उपस्थिति से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को छूट मिल गयी है। लेकिन झारखंड में ऐसा नहीं होगा। मोदी सरनेम मामले में सूरत कोर्ट से सजा सुनाये जाने के बाद अपनी लोकसभा सदस्यता गंवा चुके राहुल गांधी को रांची एमपी-एमएलए कोर्ट से झटका लगा है। रांची में भी मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज है। इसी सिलसिले में रांची की विशेष अदालत ने राहुल गांधी द्वारा दाखिल व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की अर्जी को खारिज कर दिया है। रांची के रहने वाले प्रदीप मोदी नाम के व्यक्ति ने राहुल गांधी के खिलाफ मोदी सरनेम पर टिप्पणी को लेकर मानहानि का केस किया था। जिस पर रांची एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस केस में राज्य सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक पुष्पा सिन्हा ने बहस की। वहीं राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा ने बहस की।

बता दें, मोदी सरनेम वाले बयान पर राहुल गांधी पर देशभर की कई अदालतों में उनके खिलाफ केस चल रहे हैं। सूरत की निचली अदालत राहुल गांधी को दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुना चुकी है। फिलहाल, इस सजा पर रोक लगी हुई है। लेकिन इसके बाद सूरत के सेशन्स कोर्ट ने भी राहुल गांधी को राहत नहीं दी। इसके बाद, यह मामला लेकर राहुल गांधी हाई कोर्ट भी गये लेकिन हाई कोर्ट ने भी उन्हें कोई राहत देने से इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट गर्मी की छुट्टियों के बाद राहुल गांधी मामले में अपना फैसला सुनायेगा।

यह भी पढ़ें: Jharkhand: चोरी के आरोपी की इतनी बर्बर पिटाई, हाई कोर्ट का पारा हाई, मानवाधिकार के सवाल पर तो पुलिस मौन है

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