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Jharkhand: मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को चाहिए सशरीर उपस्थिति से छूट, HC में दी चुनौती

Jharkhand: Rahul Gandhi needs exemption from physical presence in Modi surname case

न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार

मोदी सरनेम को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ रांची के MP-MLA कोर्ट में भी एक केस है। पटना के MP-MLA कोर्ट की तरह रांची के MP-MLA कोर्ट से भी राहुल गांधी को राहत नहीं मिली है। इसलिए राहुल गांधी झारखंड में भी हाई कोर्ट की शरण में पहुंचे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को रांची के MP-MLA सशरीर उपस्थिति से छूट नहीं मिलने के बाद कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। रांची हाईकोर्ट में राहुल गांधी के अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और दीपांकर राय हैं।

बता दें, रांची के रहने वाले प्रदीप मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मोदी सरनेम पर टिप्पणी को लेकर मानहानि का केस किया है। जिस पर रांची एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही है।  मोदी सरनेम वाले बयान पर राहुल गांधी पर देशभर की कई अदालतों में उनके खिलाफ केस चल रहे हैं। सूरत की निचली अदालत राहुल गांधी को दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुना चुकी है। फिलहाल, इस सजा पर रोक लगी हुई है। लेकिन इसके बाद सूरत के सेशन्स कोर्ट ने भी राहुल गांधी को राहत नहीं दी। इसके बाद, यह मामला लेकर राहुल गांधी हाई कोर्ट भी गये, लेकिन हाई कोर्ट ने भी उन्हें कोई राहत देने से इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट गर्मी की छुट्टियों के बाद राहुल गांधी मामले में अपना फैसला सुनायेगा।

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