Pooja Singhal Bail: मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोप में जेल में बंद झारखंड की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को फिलहाल जमानत के लिए इंतजार करना होगा. उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ED ने कुछ दस्तावेजों के सत्यापन के लिए समय की मांग की है. जिसके बाद शीर्ष अदालत ने पूजा सिंघल की SLP पर अगली सुनवाई के लिए 10 फरवरी की तिथि निर्धारित की है. पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बेटी की बीमारी के आधार पर जमानत दी थी. सोमवार यानी 6 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय किशन कौल और मनोज मिश्रा की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई. बता दें कि खूंटी में हुए मनरेगा घोटाला मामले में ईडी ने पूजा सिंघल को 11 मई 2022 को गिरफ्तार किया था.
गौरतलब है कि खूंटी जिले में हुए 18 करोड़ रुपये के मनरेगा घोटाला मामले की जांच के सिलसिले में ईडी ने 6 मई 2022 को झारखंड की तात्कालीन खान सचिव पूजा सिंघल सहित उनके करीबियों के कम से कम 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी। छापेमारी में पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार के कार्यालय और आवास से 19 करोड़ 31 लाख रुपये की नगदी मिली थी। पूजा सिंघल के बैंक खाते में भी सैलरी से 1 करोड़ 41 लाख रुपये ज्यादा मिले जिनका हिसाब वह नहीं दे पाईं।
पूजा सिंघल से इस सिलसिले में 10 और 11 मई को पूछताछ की गई। 11 मई को पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर लिया गया। तब से वह न्यायिक हिरासत में रांची के होटवार जेल में बंद हैं। बीच में 1 महीने की अंतरिम जमानत मिली थी।
न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
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