न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी पंकज मिश्रा और प्रेम प्रकाश की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। दोनों आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें झटका देते हुए उनकी याचिकाओं को अस्वीकार कर दिया। बता दें, मनी लॉन्ड्रिंग के दोनों आरोपी जुलाई 2022 से जेल में बंद है। इनकी जमानत याचिकाएं पहले ED कोर्ट और फिर झारखंड हाईकोर्ट से खारिज हो चुकी हैं। इसके बाद ये दोनों सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।
यह भी पढ़ें: Jharkhand: हेमंत सरकार ने निभाया वादा, अब एक फोन कॉल पर मिलेगी एयर एम्बुलेंस सेवा, किराया भी कम