न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE) यानी आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को अपने स्कूल में एडमिशन मामले में झारखंड हाइकोर्ट ने डीपीएस रांची को नोटिस जारी किया है। अरबी रानी, पिता राजेश कुमार महतो के मामले में हाई कोर्ट ने स्कूल को नोटिस दिया है। अरबी रानी के पिता राजेश कुमार महतो ने शिक्षा के अधिकार के तहत कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित सीट में एडमिशन नहीं दिये जाने के खिलाफ हाई कोर्ट में गुहार लगायी थी। जिस पर न्यायमूर्ति राजेश शंकर की पीठ ने सुनवाई की है।
हाई कोर्ट ने डीपीएस स्कूल रांची से शिक्षा के अधिकार के अधिनियम के तहत एडमिशन नहीं लेने और नामांकन रद्द करने का कारण नहीं बताने पर सवाल किया है। इसके साथ ही स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग एवं रांची डीसी को भी जवाब दाखिल करने का निर्देश अदालत ने दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी। बता दें शिक्षा के अधिकार के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के छात्रों के लिए पब्लिक स्कूलों में 25% सीटें सुरक्षित रखने की व्यवस्था है।
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