न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
रांची एसीबी की स्पेशल कोर्ट में पूर्व कृषि मंत्री (वर्तमान में श्रम मंत्री) सत्यानंद भोक्ता ने उन पर लगाये गये बीज घोटाले के आरोपों को सरासर गलत बताया। उन्होंने कहा कि उनके ऊपर गलत FIR की गयी है। मंत्री भोक्ता ने इस केस में डिस्चार्ज पिटीशन कोर्ट में डाला था, उसी पर शुक्रवार को एसीबी की स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत में मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने खुद अपना पक्ष रखा। अपनी बहस के दौरान उन्होंने अदालत को बताया कि उन्होंने कोई गड़बड़ी नहीं की है, फिर भी उन ऊपर बीज घोटाला में प्राथमिकी दर्ज कर दी गई। अपनी बेगुनाही में उन्होंने कुछ दस्तावेज पेश करने के लिए कोर्ट से समय मांगा। कोर्ट ने इस केस की अगली सुनवाई के लिए 6 जून की तारीख तय की है।
बता दें, 2009 में एसीबी थाने में बीज घोटाले को लेकर एक प्राथमिकी, कांड संख्या 15/ 2009 दर्ज की गयी थी जिसमें तत्कालीन कृषि मंत्री नलिन सोरेन और तत्कालीन कृषि निदेशक निस्तार मिंज को नामजद आरोपी बनाया गया था। हालांकि तत्कालीन कृषि मंत्री सत्यानंद भोक्ता इस केस में नामजद आरोपी नहीं थे, एसीबी ने वर्ष 2013 में उनके खिलाफ साक्ष्य पाए जाने का दावा करते हुए इस मामले में आरोपी बनाया था। इसी के विरुद्ध सत्यानन्द भोक्ता ने डिस्चार्ज पिटीशन डाला था। सत्यानंद भोक्ता के खिलाफ निगरानी कांड संख्या 11-09 में भादंवि की धारा 467, 468, 469, 471, 477, 409, 420, 423, 424, 465, 120 बी और 11, 12, 13 भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज है।
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