न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
झारखंड सरकार ने विशिष्ट लोगों की सुरक्षा के इंतजाम के लिए नयी राज्य स्तरीय समिति बनायी है। अब यही समिति अंगरक्षकों और सुरक्षा गार्डों की प्रतिनियुक्ति कैसे करनी है, इसका निर्णय लेगी। विशिष्ट जन की सुरक्षा अब तक 11 मार्च, 2003 को जारी अधिसूचना के अनुसार गठित राज्य स्तरीय समिति करती थी। अब झारखंड के गृह विभाग ने नयी अधिसूचना जारी कर पुरानी राज्य स्तरीय समिति को खत्म करके नयी राज्य स्तरीय समिति गठित की है। विशिष्ट गण्यमान्य एवं अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी व्यक्तियों के लिए अंगरक्षकों, सुरक्षा गार्डों की प्रतिनियुक्ति का नया मापदंड निर्धारण यही राज्य स्तरीय समिति करेगी।
न्यी राज्य स्तरीय समिति में कौन-कौन
नयी समिति में अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव या सचिव गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग को अध्यक्ष बनाया गया है। समिति में अपर पुलिस महानिदेशक विशेष शाखा, झारखंड व पुलिस महानिरीक्षक, जो पुलिस महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत किए गये होंगे उन्हें सदस्य के रूप में नामित किया गया है। इस संबंध में गृह सचिव राजीव अरुण एक्का के हस्ताक्षर से अधिसूचना जारी कर दी गयी है।
राज्य स्तरीय समिति को बदलाव की क्यों पड़ी जरूरत?
झारखंड हाइकोर्ट के पारित आदेश के आलोक में झारखंड सरकार ने 11 मार्च 2003 को अंगरक्षक मुहैया कराने संबंधी गाइडलाइन तय करने के लिए एक समिति बनायी थी। इस समिति में आयुक्त एवं सचिव गृह को अध्यक्ष, डीजीपी के द्वारा प्राधिकृत पुलिस महानिरीक्षक (सुरक्षा) और तत्कालीन अपर पुलिस महानिदेशक विशेष शाखा बीडी राम सदस्य बनाये गये थे। लेकिन समिति बनाते समय एक चूक हो गयी। राज्यस्तरीय समिति के सर्कुलर में सदस्य बीडी राम को उनके नाम के साथ अधिसूचित कर दिया गया। बीडी राम डीजीपी बनने के बाद 2011 में सेवानिवृत्त हो गये और फिलहाल वह भाजपा से सांसद भी हैं। लेकिन अचरज की बात है कि बीडी राम के रिटायरमेंट के 12 साल गुजर जाने के बाद भी सर्कुलर में उनके नाम का संशोधन नहीं किया गया। इसी अड़चन को दूर करने के लिए नये सिरे से समिति में बदलाव करना पड़ा है। हालांकि, 11 मार्च, 2003 के बाकी प्रावधान यथावत रखे गये हैं।
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