Judge Uttam Anand Case: एक साल पहले 28 जुलाई को धनबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम उत्तम आनंद की हत्या करने वालों को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। हत्या के ठीक एक साल बाद यानी पिछली 28 जुलाई को ऑटो से टक्कर मारकर उनकी जान लेने वाले दोषियों राहुल वर्मा एवं लखन वर्मा को उम्र कैद की सजा सुनाई गयी है, साथ ही 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। 28 जुलाई को उत्तम आनंद की पहली पुण्यतिथि पर सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा-302 और 201 के तहत दोषी ठहराया था। मामले की सुनवाई अदालत ने ऑनलाइन की। इससे पहले स्पीडी ट्रायल में पांच महीने में कोर्ट ने सुनवाई कर फैसला सुनाते हुए लखन वर्मा और राहुल वर्मा को दोषी करार दे दिया था।
क्या हुआ था 28 जुलाई, 2021 को?
28 जुलाई 2021 को जज उत्तम आनंद सुबह 5 बजे मॉर्निंग के लिए निकले थे। वह सड़क के किनारे वॉक कर रहे थे, तभी रणधीर वर्मा चौक के पास साजिशन एक ऑटो ने उन्हें पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इसके बाद अस्पताल ले जाने के क्रम में उनकी मौत हो गयी थी। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की नाराजगी और काफी मशक्कत के बाद ये हत्यारे पुलिस की पकड़े में आये थे। लेकिन माना जा रहा है कि आज जिन्हें सजा सुनाई गयी है वे इस हत्याकांड के प्यादे मात्र हैं। असल मास्टरमाइंड अभी भी परदे के पीछे है।
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