Ranchi Street Food: खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत खोमचा-ठेला वालों को भी अपने खाद्य पदार्थों का निबंधन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। शहर के सदर अनुमंडल अधिकारी दीपक दुबे ने निर्देश जारी किया है कि सड़क किनारे चाय, पकौड़ी, भुंजा, गोलगप्पा-फुचका आदि के खाद्य पदार्थों का ठेला लगाने वालों को फूड लाइसेंस लेना जरूरी है।
रांची समाहरणालय परिसर में इसको लेकर 15 फरवरी को कैंप लगाया जा रहा है। इसके लिए होटल, रेस्टोरेंट से लेकर छोटे-बड़े पानी विक्रेता, थोक खाद्य विक्रेता, डिस्ट्रीब्यूटर, स्टॉकिस्ट, मैन्युफैक्चर, खुदरा खाद्य कारोबारी, शराब विक्रेता समेत ठेला-खोमचा वाले और फल-सब्जी विक्रेता लाइसेंस के लिए आवेदन देंगे।
लाइसेंस नहीं लेने पर होगी कार्रवाई
लाइसेंस नहीं लेने पर कार्रवाई की बाद भी सदर अनुमंडल अधिकारी द्वारा कही गयी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि लाइसेंस नहीं लेने वालों को छह माह की जेल या पांच लाख रुपए तक का भी जुर्माना लगाया जा सकता है।
कितनी होगी फूड लाइसेंस लेने की फीस
सदर अनुमंडल द्वारा फूड लाइसेंस लेने के लिए फीस भी निर्धारित की गयी है जो इस प्रकार है-
- सलाना 12 लाख रुपये से कम का कारोबार करने वालों के लिए लाइसेंस फीस 100 रुपये तय किया गया है।
- 12 लाख से अधिक का टर्नओवर होने कारोबारियों को दो हजार रुपए प्रतिवर्ष का शुल्क देना होगा।
- मैन्युफैक्चरर्स को 3 से 5 हजार रुपए प्रति वर्ष लाइसेंस फीस देना होगा।
आवेदनकर्ताओं को कैम्प में एक फोटो पहचान पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र में व्यवसाय स्थल का पता दर्ज नहीं है तो व्यवसाय स्थल के स्वामित्व का दस्तावेज लाने के लिए कहा गया है। 12 लाख से अधिक टर्नओवर वाले को फूड लाइसेंस लेना होगा इसके लिए प्रतिष्ठान के प्रोपराइटर, पार्टनर, डायरेक्टर का लेटर हेड में पूरा विवरण के साथ डिक्लेरेशन या पार्टनरशिप डीड की कॉपी साथ लेना होगा।
न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
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