झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने ट्रांसपोर्ट विभाग एवं अन्य विभागों में 10 साल सेअधिक काम करने वाले कर्मियों को नियमित करने का आदेश दिया है। झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत ने राज्य में दस साल से अधिक समय से कंप्यूटर ऑपरेटर (computer operator) सहित अन्य पदों पर कार्यरत संविदा कर्मियों (contract workers) को नियमित करने का आदेश दिया। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि राज्य सरकार सिर्फ संविदा पर ही लोगों की नियुक्ति कर रही है। ऐसे में उमा देवी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार दस साल से अधिक समय से काम करने वाले सभी संविदा कर्मियों को नियमित (regular job) करना होगा।
अब बहुत हो गया है संविदा पर नियुक्ति : हाइकोर्ट
अदालत ने कहा कि अब बहुत हो गया है संविदा पर नियुक्ति। राज्य सरकार को अब नियमित नियुक्ति ही करनी होगी और जो लोग पहले से संविदा पर कार्यरत हैं उन्हें राज्य सरकार तत्काल नियमित करें। इस संबंध में नरेंद्र कुमार तिवारी सहित 30 अन्य लोगों की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी।
कर्मचारियों ने कोर्ट में दाखिल की थी याचिका
परिवहन विभाग सहित अन्य विभागों में संविदा पर कार्यरत कर्मियों ने वर्ष 2017 में भी झारखंड हाइकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। लेकिन अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। उसके बाद इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को इस पर विचार करने का निर्देश दिया। जिसके बाद राज्य सरकार ने इन लोगों को सेवा से हटा दिया। जिसके बाद उक्त आदेश को वर्ष 2018 में हाइकोर्ट (Jharkhand Highcourt) में चुनौती दी गई।
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