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Jharkhand: सीएम हेमंत के खिलाफ  खनन पट्टा लीज मामले में हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, सरकार को चाहिए समय

Jharkhand: Whether the body elections will be held soon or not, the High Court will hear on May 8

Hemant Soren High Court: झारखंड के खान विभाग के मंत्री रहते हुए खुद को और अपने रिश्तेदारों को खान आवंटन करने के मामले में सोमवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस कथित खान आवंटन मामले में हाई कोर्ट में कई याचिकाएं दायर है। सोमवार को हाईकोर्ट के अधिवक्ता सुनील कुमार महतो ने जो याचिका दायर की है। उस पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने सरकार से इस सम्बंध में जवाब दाखिल करने को कहा है। वहीं सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए वक्त मांगा गया है। मामले में अगली सुनवाई 16 मई को होगी।

क्या है मामला?

मामला रांची के अनगड़ा में खनन पट्टा आवंटन से जुड़ा हुआ है। 2008 में झारखंड के खान विभाग के मंत्री रहते हुए उनक पर आरोप है कि उन्हें अपने नाम पर और अपने करीबियों के नाम पर खान पट्टा आवंटित किया है। इस सम्बंध में कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गयी है। कोर्ट में सरकार की ओर से पहले भी इस पर अपना पक्ष रखा जा चुका है। जब सीएम हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता पर खतरा मंडरा रहा था तब चुनाव आयोग को भेजे गये नोटिस में हेमंत सोरेन ने जवाब देते हुए यह स्वीकार किया था कि साल 2008 में 10 साल के लिए उन्हें खनन लीज मिला था। जिसे साल 2018 में रिन्यूअल नहीं किया गया। साल 2021 में उन्हें खदान की लीज तो फिर मिली, लेकिन काम करने की मंजूरी नहीं मिल पायी। इसके बाद 4 फरवरी 2022 को उन्होंने लीज को सरेंडर कर दिया। चूंकि खनन विभाग हेमंत सोरेन के ही पास है और इसी वजह से इस विवाद में वह ज्यादा घिर हुए हैं।

न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार

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