न्यूज़ डेस्क समाचार प्लस, झारखंड- बिहार
Jharkhand High Court News: सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने एक ही मामले के अभियुक्तों को जमानत देने में झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) के अलग -अलग आदेश पर नाराजगी जतायी है. सुप्रीम कोर्ट(Supreme court) ने एक ही मामले में परस्पर विरोधी आदेश दिए जाने को अनुचित मानते हुए कहा है कि झारखंड हाईकोर्ट(Jharkhand High Court) से इस तरह का दूसरा मामला सामने आया है, जिसमें एक अभियुक्त को जमानत दे दी गयी है, जबकि इसी प्राथमिकी के दूसरे आरोपी की जमानत नामंजूर कर दी गई है. अदालत ने एक ही मामले की सुनवाई एक ही बेंच में किया जाना उचित बताया. अदालत ने झारखंड हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को इस आदेश की कॉपी भेजने को कहा है, ताकि वह इस पर उचित निर्देश जारी कर सकें.
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की अदालत ने इस मामले में प्रार्थी को झारखंड के स्टैंडिंग काउंसिल को नोटिस जारी कर प्रतिवादी बनाने और चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. इस संबंध में सुजीत कुमार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी.जिसमें कहा गया था कि एक ही एफआईआर में झारखंड हाईकोर्ट की एकल पीठ ने सह अभियुक्त को जमानत दी है, जबकि उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गयी है.
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