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Jharkhand High Court News: ‘इन्हें ट्रेनिंग की जरूरत, नहीं जानते लॉ…’, रांची सिविल कोर्ट के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के आदेश पर हाईकोर्ट की तल्ख़ टिप्पणी

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Jharkhand High Court News: रांची सिविल कोर्ट के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा आदेश पारित कर देने के मामले में हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने सख्त टिप्पणी की है. हाईकोर्ट ने रांची सिविल कोर्ट के ज्यूडिशयल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अशोक कुमार के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें राहुल कुमार राय के खिलाफ इश्तेहार जारी करने का आदेश पारित कर दिया गया था. इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि उनका आदेश कानून को नजर अंदाज  कर दिया गया मालूम होता है.

हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अशोक कुमार (ज्यूडिशयल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास)  को लॉ की मूलभूत जानकारी नहीं है और इन्हें ट्रेनिंग की आवश्यकता है. इसलिए वे हर रविवार ज्यूडिशल एकेडमी में जाकर ट्रेनिंग लें.

आदेश की कॉपी रांची सिविल कोर्ट के ज्यूडिशल कमिश्नर को भेजी गयी. हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने अपने इस आदेश की कॉपी रांची सिविल कोर्ट के ज्यूडिशल कमिश्नर को भी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार के माध्यम से भेजी है. उन्हें यह निर्देश दिया है कि हाईकोर्ट के इस आदेश का अनुपालन कर रिपोर्ट दी जाये.

न्यूज़ डेस्क/ समाचार प्लस, झारखंड- बिहार

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