Jharkhand High Court : रांची नगर निगम और आरआरडीए के नक्शा पास करने पर लगी रोक हाईकोर्ट ने गुरुवार को वापस ले ली। निगम और सरकार के जवाब से संतुष्ट हो जाने के बाद जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की अदालत (Jharkhand High Court) ने रोक वापस ले ली और निगम को नक्शा पास करने में पूरी पारदर्शिता बरतने और प्रक्रिया को सरल करने का निर्देश दिया। कोर्ट (Jharkhand High Court)ने नक्शा पास कराने पर रोक हटाते हुए राज्य सरकार को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए जिसके तहत भवनों के नक्शा पास करने की प्रक्रिया 30 दिनों के भीतर हो जानी है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि नक्शा पास करने की कार्य प्रणाली में बदलाव लाया गया है और लोगों को परेशानियों से बचाने के लिए इसे शिथिल किया गया है। इसके लिए कई चरण में काम होगा।
नक्शा पास करने में गड़बड़ी की मीडिया रिपोर्ट पर हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने स्वतः संज्ञान लिया था और 2 दिसंबर 2O22 को नक्शा पास करने पर रोक लगा दी थी।
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