न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
झारखंड हाई कोर्ट में समरी लाल की जाति प्रमाण पत्र मामले की सुनवाई पूरी हो गयी है। समरी लाल के मामले में सभी गवाहों की गवाही पूरी होने के बाद हाई कोर्ट ने सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रखा है। अब समरी लाल की विधायकी रहेगी या नहीं, यह हाई कोर्ट के फैसले पर निर्भर है।
बता दें, रांची जिला ग्रामीण कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष और कांके विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी सुरेश बैठा ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर विधायक बनने के मामला भारत निर्वाचन आयोग, दिल्ली में किया था। सुरेश बैठा ने कांके विधानसभा 65 के निर्वाचित विधायक समरी लाल की सदस्यता रद्द करने के लिए निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा था। ज्ञापन में उन्होंने आरोप लगाया था कि कांके विधायक सामरी लाल मुख्य रूप से राजस्थान के निवासी हैं जो झारखंड में आरक्षण का अनुचित लाभ लेकर विधायक बने हुए हैं। ज्ञापन में उन्होंने राज्य सरकार के जाति छानबीन समिति द्वारा सामरी लाल की जाति प्रमाण पत्र को अवैध घोषित करने संबंधी पत्र भी सलंग्न किया है। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष द्वारा महामहिम राज्यपाल को इससे संबंधित पत्र भेजा गया था जिसे महामहिम राज्यपाल मुख्य निर्वाचन आयोग से मंतव्य के लिए भेजा था।
सुरेश बैठा द्वारा सामरी लाल की विधायकी के खिलाफ झारखंड उच्च न्यायालय में भी इलेक्शन पिटीशन दायर किया गया था इसी मामले में उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों की पहले गवाही पूरी करवाई और फैसला सुरक्षित रख लिया।
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