झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने राज्य में सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए चल रही भरती प्रक्रिया के खिलाफ दायर याचिका पर शुक्रवार को हाईकोर्ट ने अपने फैसला सुनाया. अदालत ने पारा शिक्षकों को क्वालिफ़ाइंग मार्क्स में छूट देने के नियम को खत्म कर दिया है. गौरतलब है कि कृष्ण कुमार हलदर की ओर से भर्ती प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी. इससे पहले कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.
हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) के चीफ जस्टिस और जस्टिस दीपक रौशन की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई. बुधवार को सहायक शिक्षक नियुक्ति नियमावली में पारा शिक्षकों को 50 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने और क्वालीफाइंग मार्क्स में छूट दिए जाने की चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है.
न्यूज़ डेस्क/ समाचार प्लस, झारखंड- बिहार
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