Jharkhand: HC ने कहा- खरकई डैम अधूरा नहीं रोका जाना चाहिए, खर्च हो चुके हैं 6100 करोड़

Jharkhand: HC said- Kharkai Dam should not be stopped incomplete

जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने सरायकेला के खरकई डैम को लेकर विशेष टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि जिस डैम के निर्माण के ऊपर अब तक 6100 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं, उसको पूरा किया जाना चाहिए। हाई कोर्ट संतोष कुमार सोनी की दायर जनहित याचिका की बुधवार को सुनवाई कर रहा था। इस दौरान भू राजस्व विभाग के सचिव भी उपस्थित थे।

कोर्ट ने भू राजस्व सचिव को शपथ पत्र देकर कोर्ट को यह बताने को कहा कि अभी इस प्रोजेक्ट के लिए और कितने जमीन का अधिग्रहण बाकी है। साथ ही निर्माण की कितनी राशि बची हुई है। सुनवाई के दौरान जल संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियंता ने बताया कि जमीन अधिग्रहण स्थानीय ग्रामीणों के विरोध के कारण अटका हुआ है। इस पर कोर्ट ने कहा कि आपस में मिलजुल कर इसका समाधान निकाला जाना चाहिए। इतनी राशि खर्च होने के बाद इसे आधे नहीं रोका जाना चाहिए। मामले पर अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी।

बता दें कि खरकई डैम परियोजना काफी पुरानी है। 1978 में एकीकृत बिहार  उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल के बीच समझौते के बाद खरकई डैम प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी, लेकिन 2020 में राज्य सरकार ने इस प्रोजेक्ट को अचानक बंद कर दिया।

न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार

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