पलामू के रजवाडीह में पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ( बागेश्वर धाम) के कथा आयोजन की हाईकोर्ट से सशर्त अनुमति मिली है। हाईकोर्ट ने कहा कि धार्मिक आयोजन और कथा को रोका नहीं जा सकता है। सरकार सुगमता से आयोजन के लिए कुछ शर्त लगा सकती है। इसके साथ ही अदालत ने यह याचिका निष्पादित कर दी। पलामू डीसी ने कथा के आयोजन की अनुमति नहीं दी थी। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। कथा का आयोजन 10 से 15 फरवरी तक होना है।
तमाम सुविधायें होंगी मौजूद
हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आनंदा सेन ने निर्णय दिया कि हनुमंत कथा आयोजन समिति बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था खुद करेगी जैसे श्रद्धालुओं के लिए बैठने की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरा, एम्बुलेंस, पार्किंग, और टॉयलेट व्यवस्था.
पलामू उपयुक्त द्वारा 10 दिसंबर को कार्यक्रम रद्द करने के आदेश को कोर्ट ने निरस्त कर दिया है. उपयुक्त, पलामू ने बाबा बागेश्वर धाम के कार्यक्रम को दोबारा रद्द करने के आदेश को चुनौती दी थी, जिसे कोर्ट ने अवैध माना है. इसके बाद निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित कार्यक्रम 10 से 15 फरवरी 2024 को निर्धारित किया गया है और इसके लिए ग्राम सभा से अनुमति भी मिल गई है. कार्यक्रम स्थल ग्राम ओरनार, चैनपुर ब्लॉक, पलामू में निर्धारित है.
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