नवरात्रि की शुरुआत के साथ पूजा की धूम चारों ओर दिखाई देने लगी है। कुछ दिनों के बाद झारखंड के पूजा पंडाल के पट भी खुल जायेंगे। जिसके बाद भक्तों और श्रद्धालुओं की भीड़ इन पूजा पंडालों मे दिखाई देने लगेगी। हर बार की भांति सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने विशेष कर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर निर्देश जारी किया है। हाई कोर्ट ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए पूजा पंडालों में महिला सुरक्षा बलों की अतिरिक्त बहाली की जाये। बता दें कि झारखंड में नाबालिग लड़कियों के साथ बढ़ते अपराध पर रोकथाम के लिए दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने यह निर्देश जारी किया है।
हाई कोर्ट ने साथ ही राज्य सरकार को निर्देश दिया कि प्रमुख जगहों पर सीसीटीवी कैमरा से मॉनिटरिंग की जाए, महिलाओं की आपातकाल में मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर का स्थानीय टीवी चैनल और अखबारों में विज्ञापन के जरिए प्रचार प्रसार किया जाए और सभी जगहों पर स्ट्रीट लाइट को दुरुस्त किया जाए। वहीं अदालत ने दुर्गा पूजा को लेकर सरकार को पूजा पंडाल के आसपास अतिरिक्त महिला सुरक्षा बल की नियुक्ति और पिंक बसों के संचालन की भी समुचित व्यवस्था की जाये। हाई कोर्ट इस जनहित याचिका पर 18 नवंबर को सुनवाई करेगा।
न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
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