न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
असिस्टेंट टाउन प्लानर की नियुक्ति मामले में बुधवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने जेपीएससी से अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट पर ही सवाल उठा दिया है। हाई कोर्ट ने जेपीएससी से पूछा कि परीक्षा में शामिल 186 में से कितने अभ्यर्थियों का ITPI सर्टिफिकेट 10 अगस्त, 2020 से पहले का है और कितनों का उसके बाद का है। इसके साथ ही प्रतिवादियों के आवेदन पत्र भी दाखिल करने का आदेश दिया है। बता दें, हाई कोर्ट प्रार्थी विवेक हर्षित की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ताओं अजित कुमार, सुभाशिष रसिक सोरेन और सौरभ अरुण ने पक्ष रखे।
याचिकाकर्ता की क्या है आपत्ति?
याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में सफल अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट सही नहीं होने की शिकायत दर्ज करायी थी। उनका कहना है कि परीक्षा में 20 अभ्यर्थी सफल हुए थे। लेकिन उन्होंने जेपीएससी में जो सर्टिफिकेट दिया है, वह विज्ञापन की अंतिम तिथि के अनुसार और इंस्टीच्यूट ऑफ टाउन प्लानर (इंडिया) में रजिस्टर्ड डिग्री नहीं है। इसलिए उन्होंने परीक्षा को रद्द करने की मांग की है। बता दें, हाई कोर्ट की एकल बेंच ने याचिकाकर्ता की याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद याचिकाकर्ता ने डबल बेंच में एलपीए दर्ज कराया था।
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