झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह यह सुनिश्चित करे कि रात 12:00 बजे के बाद बार एवं रेस्टोरेंट किसी भी हालत में खुले नहीं रहें। हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को यह निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि पुलिस की टीम बना कर बार एवं रेस्टोरेंट पर नजर रखी जायेगी। कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 9 जुलाई को करेगा।
कोर्ट ने दरअसल इस बात पर आपत्ति जतायी कि रांची शहर में बार एवं रेस्टोरेंट की संख्या दिनोदिन बढ़ती जा रही है। इनमें से तो कई ऐसे होते हैं जिनके पास लाइसेंस भी नहीं होता है। ऐसे बार और रेस्टुरेंट के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाए। कोर्ट ने इंगित करते हुए कहा राजधानी रांची के लालपुर, डोरंडा, बिरसा चौक, तुपुदाना में कई रेस्टोरेंट खुले हैं, जो रात तक खुले रहते हैं और वहां लोग देर रात तक शराब का सेवन करते हैं। इसके अलावा कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि अफीम, चरस, गांजा के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के संबंध में सरकार का शपथ पत्र अदालत को गुमराह करने वाला नहीं होना चाहिए।
न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
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