न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
मिड डे मील के सौ करोड़ रुपये के बड़े घोटाला मामला में आरोपी संजय कुमार तिवारी की डिस्चार्ज पिटीशन को सीबीआई कोर्ट ने खारिज कर दी। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट ने डिस्चार्ज पिटीशन पर सुनवाई के बाद यह आदेश सुनाया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया है। 20 अप्रैल को इस फैसला आयेगा। बता दें, 2021 में ईडी ने संजय तिवारी को केस को टेकओवर किया है। 25 अप्रैल को उसके खिलाफ आरोप गठन होना है। संजय तिवारी के साथ राजू वर्मा और सुरेश कुमार भी इस केस में आरोपी हैं।
बता दें, संजय तिवारी के खिलाफ 31 मार्च को ईडी ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। ईडी की छापेमारी के बाद मामले को और संगीन होने के डर से संजय तिवारी ने अदालत के समक्ष सरेंडर कर दिया था। बता दें,अदालत को गुमराह करने के लिए भानु कंस्ट्रक्शन के संचालक संजय कुमार तिवारी ने रिम्स से फर्जी कोविड रिपोर्ट बनवा ली थी। दर्ज प्राथमिकी में कहा गया था कि संजय कुमार तिवारी ने रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग से कोविड टेस्ट रिपोर्ट बनवाई है, जो फर्जी है।
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