न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
मिड डे मील में 100 करोड़ रुपये के घोटाले के आरोपित संजय कुमार तिवारी की मुश्किलें और बढ़ गयी हैं। सीबीआई की विशेष अदालत ने संजय कुमार तिवारी के साथ दो और आरोपियों अजय उरांव और राजू वर्मा के खिलाफ आरोप गठित कर दिया है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में सभी आरोपितों के खिलाफ आरोप का गठन किया गया। न्यायाधीश पीके शर्मा ने जब आरोपियों उन पर गठित आरोप पढ़कर सुनाया तब उन्होंने उसे गलत बताया। संजय तिवारी समेत अन्य आरोपियों की अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह ने पैरवी की।
बता दें, सीबीआई ने 100 करोड़ के मिड डे मील घोटाले में अगस्त 2017 में संजय तिवारी, एसबीआई हटिया ब्रांच के मैनेजर अजय उरांव और राजू वर्मा पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी। संजय तिवारी के खिलाफ 31 मार्च को ईडी ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। ईडी की छापेमारी के बाद मामले को और संगीन होने के डर से संजय तिवारी ने अदालत के समक्ष सरेंडर कर दिया था। बता दें,अदालत को गुमराह करने के लिए भानु कंस्ट्रक्शन के संचालक संजय कुमार तिवारी ने रिम्स से फर्जी कोविड रिपोर्ट बनवा ली थी। दर्ज प्राथमिकी में कहा गया था कि संजय कुमार तिवारी ने रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग से कोविड टेस्ट रिपोर्ट बनवाई है, जो फर्जी है। वहीं दूसरी ओर वर्ष 2021 में ईडी ने कांड संख्या ईसीआईआर 3/2021 दर्ज कर केस को टेकओवर किया। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी मामले की जांच कर रही है। बता दें, 24 अप्रैल को संजय की डिस्चार्ज याचिका को सीबीआई कोर्ट ने खारिज कर दिया था।
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