न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
आचार संहिता उल्लंघन मामले में रांची सिविल कोर्ट से सीएम हेमंत सोरेन को सशरीर उपस्थित होने का आदेश मिला है। कोर्ट ने सीएम हेमंत को कोई भी रियायत देने से इनकार कर दिया है। मामला 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है। इसी मामले में पिछली सुनवाई में सीएम हेमंत सोरेन ने अदालत से कोर्ट में पेशी से छूट की गुहार लगाई थी, जिस पर कोर्ट ने सीएम हेमंत को सशरीर उपस्थित होने का आदेश सुनाया है। MP-MLA कोर्ट ने सीएम के आवेदन पर सुनवाई करते हुए इन्हें अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होने की छूट नही दी है।
बता दें लोकसभा चुनाव के दौरान छह मई 2019 को बूथ संख्या 388 संत फ्रांसिस स्कूल, हरमू मतदान केन्द्र पर हेमंत सोरेन अपनी पत्नी के साथ मतदान करने पहुंचे थे। मतदान केन्द्र पर हेमंत सोरेन अपने गले में पार्टी का कपड़ा लटकाए हुए पहुंचे थे। इसी मामले में कार्यपालक दंडाधिकारी राकेश रंजन उरांव ने अरगोड़ा थाना में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा (कांड संख्या 149/2019) के तहत नामजद प्राथमिकी दर्ज करवाई थी।
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