न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
झारखंड सरकार ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 (2006 का 4) की धारा 18 एवं झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियमावली 2011 के नियम-4 में निहित प्रावधान के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा तथा उक्त नियमावली के नियम-7 के आलोक में झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कर दिया है।
बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम
- श्रीमती काजल यादव (अध्यक्ष)
- विकास दोदराजका (सदस्य)
- उज्ज्वल प्रकाश तिवारी (सदस्य)
- सुनील कुमार वर्मा
- सुश्री रुचि
- मिनहाजुल हक
- डॉ. आभा विरमद्रा अकिंचन
झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस की मुहर लगने के बाद आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
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