न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
हेमंत सरकार ने झारखंड नगरपालिका संपत्ति कर निर्धारण संग्रहण वसूली संशोधन नियमावली-2022 के नियमों में बदलाव को स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को झारखंड कैबिनेट में यह बड़ा निर्णय लिया है। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 40 प्रस्तावों की मंजूरी दी गई।
कैबिनेट ने होल्डिंग के फार्मूला में बदलाव करने का जो निर्णय लिया गया है, उसके अनुसार, अब एक प्रमंडल में जितने भी नगर निकाय हैं, उसमें संपति की दर का औसत निकाल कर होल्डिंग टैक्स का निर्धारण किया जायेगा। इसके अलावा होल्डिंग टैक्स में शैक्षणिक संस्थानों को भी बड़ी राहत दी गयी है। 75 प्रतिशत होल्डिंग टैक्स माफ होगा। बिना लाभ-हानि के चल रहे शैक्षणिक संस्थानों को अब मात्र 25 परसेंट होल्डिंग टैक्स देना होगा। हालांकि कोचिंग संस्थानों को इसका लाभ नहीं मिलेगा।
कैबिनेट की बैठक में एक और अहम निर्णय प्रदेश के डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर लिया गया है। बैठक में झारखंड व्यक्ति, चिकित्सा सेवा संस्थान हिंसा निवारण विधेयक 2023 की मंजूरी दी गई है।
इसके अलावा राज्य के श्रेष्ठ और वृद्ध कलाकारों का मासिक मानदेय में वृद्धि कर दी गई है। पहले जिन्हें एक हजार मिलता था अब उन्हें चार सौ और चार सौ मिलने वाले को आठ हजार रुपये मिलेगा।
कैबिनेट में और भी महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये
- राज्य के विश्वविद्यालयों के अंतर्गत विभिन्न महाविद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को छठा वेतनमान का लाभ। कर्मचारियों को यह लाभ 1.2006 की तिथि से दिया जाएगा।
- नेतरहाट आवासीय विद्यालय की तर्ज पर दुमका और चाईबासा में आवासीय विद्यालय का निर्माण होगा, जिसके लिए 195 करोड की राशि स्वीकृत की गई।
- एचईसी में संचालित 18 पॉइंट 4 एकड़ भूमि में पुलिस मुख्यालय और थानों को गरीब विभाग को हस्तांतरित किया गया और इसके लिए एचईसी को 56 करोड़ रुपए दिये जाएंगे।
- महाराष्ट्र की तर्ज पर झारखंड नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन किया जाएगा।
- मनरेगा से पैसा सिंचाई कूप संवर्धन में मिशन योजना शुरू होगी। दो साल में राज्यभर में एक लाख कुएं बनाने का निर्णय। इसके लिए सरकार 50000 रुपये देगी और बाकी मनरेगा के पैसे से बनेगा।
- नगर पालिका निर्वाचन 2023 के निर्वाचन स्थगित कर दिया गया।
- कार्मिक जब प्रमोशन पर भी रोक लगाया था उस वजह से कई कर्मियों को प्रमोशन नहीं मिल पाया था ऐसे में अब उन्हें रोक की अवधि से ही प्रमोशन दिया जाएगा।
- पंचायत भवन में पंचायत के कार्यों के अलावा प्रज्ञा केंद्र, लाइब्रेरी, कर्मचारियों पर बैठने की जगह टीवी भी होगा।
- जिलास्तरीय पदों में सीधी नियुक्ति में आरक्षण रोस्टर में बदलाव किया गया और ईडब्ल्यूएस को दस प्रतिशत आरक्षण की सुविधा मिलेगी।
- रांची अंतर्गत पंडरा कांके पथ 5 किलोमीटर रोड बनेगा। इसके लिए 235 करोड़ की योजना स्वीकृत दी गई।
- मिहिजाम नगर परिषद के कार्यालय भवन के लिए 7 करोड़ की मंजूरी दी गई।
- मिशन वात्सल्य योजना की स्वीकृति दी गई।
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के निजी बिजली उपभोक्ताओं को डिलेड पेमेंट में लगने वाले ब्याज को वन टाइम माफ कर दिया गया है। पांच किलो वाट की खपत वाले को इसका लाभ मिलेगा।
- झारखंड पुलिस के लिए 4767 , 51 एमएम मोर्टार और 3189 इंसास राइफल खरीदे जाएंगे।
- राज्य में डिजिटल मिशन के लिए 15 पद की स्वीकृति दी गई है।
- केन्द्र प्रायोजित आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) योजना अन्तर्गत शत प्रतिशत अनुदान पर राज्य में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संचालन हेतु आवश्यक पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
- बी.आई.टी. सिन्दरी में New Class Room Block & Multipurpose Hall cum Examination Centre, Research & Development Centre and other works संबंधित प्राक्कलित राशि रु.100,33,82,300 की योजना को स्वीकृति दी गई।
- वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट प्राक्कलन पर मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
- वित्तीय वर्ष 2022-23 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
- Jharkhand Economic Survey 2022-23 को विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत करने के संबंध में मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर दी गई।
- भोलानाथ लागुरी, झाप्रसे, (तृतीय बैच, गृह जिला – प. सिंहभूम), तत्कालीन अवर निर्वाचन पदाधिकारी-सह-प्रभारी जिला कल्याण पदाधिकारी, चतरा, सम्प्रति-निलंबित को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।
- ★ झारखण्ड राज्य में गठित जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्टों के वर्ष 2016-17 के वार्षिक प्रतिवेदनों (Annual Report) को माननीय झारखण्ड विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी गई।
- झारखण्ड राज्य के 24 जिलों के जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्टों के वर्ष 2017-18 के वार्षिक प्रतिवेदनों (Annual Report) को माननीय झारखण्ड विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी गई।
- झारखण्ड राज्य के 24 जिलों के जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्टों के वर्ष 2018-19 के वार्षिक प्रतिवेदनों (Annual Report) को माननीय झारखण्ड विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी गई।
- झारखण्ड राज्य के 24 जिलों के जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्टों के वर्ष 2019-20 के वार्षिक प्रतिवेदनों (Annual Report) को माननीय झारखण्ड विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी गई।
- जैन विश्वविद्यालय विधेयक, 2023 के अनुमोदन की स्वीकृति दी गई।