न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
सीबीआई कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में कांग्रेस विधायक बंधु तिर्की को 3 साल की जेल और जुर्माने की सजा सुनायी है। सीबीआई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ बंधु तिर्की ने चुनौती दी है। इसकी जानकारी देते हुए बंधु तिर्की के अधिवक्ता ने कहा कि हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील दायर करते हुए सीबीआई कोर्ट द्वारा मिले प्रोविजनल बेल को कंफर्म करवाने की भी गुहार लगायी गयी है। याचिका में बंधु तिर्की ने कहा कि उनके लिए सीबीआई कोर्ट का सुनाया गया फैसला सही नहीं है। सीबीआई ने जो भी आरोप उनपर लगाये हैं, उन्हें वह साबित भी नहीं कर पायी है, फिर भी सीबीआई कोर्ट ने उन्हें तीन की जेल और जुर्माने की सजा सुना दी है।
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