न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
रांची नगर निगम के नक्शा पारित करने पर लगी रोक के आदेश को झारखंड हाई कोर्ट ने बरकरार रखा है। झारखंड हाई कोर्ट में न्यायाधीश जस्टिस एस चंद्रशेखर एवं न्यायाधीश जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की पीठ ने बुधवार को यह निर्णय लिया है। दरअसल मामला नक्शा बनवाने में भ्रष्टाचार के खेल से जुड़ा हुआ है। राज्य सरकार ने अदालत को यह बताते हुए समय मांगा कि नक्शा स्वीकृति में पैसों के खेल की जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। एडिशनल सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड कांत किशोर मिश्रा की अध्यक्षता में कमेटी जांच कर रही है। कमेटी जो भी रिपोर्ट देगी, उससे कोर्ट को अवगत कराया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के बाद कोर्ट ने स्वतः संज्ञान पर अगली सुनवाई के लिए 15 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की है।
बता दें, इससे पहले सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि क्यों नहीं आरआरडीए और रांची नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी जैसे सीबीआई से कराई जाये। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार से एक जनवरी से 30 नवंबर तक नयी बिल्डिंग से संबंधित नक्शों के आवेदनों के बारे में जानकारी मांगी थी।
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