समाचार प्लस
Breaking झारखण्ड फीचर्ड न्यूज़ स्लाइडर

Jharkhand: श्रम विभाग का कमाल, नियुक्ति चालू, भुगतान बंद, नाराज हाई कोर्ट ने पूछा- क्या  CBI से जांच करवायें

Jharkhand: Angry with the Labor Department, the High Court asked - should the CBI be investigated

न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार

कौशल विकास केंद्र में 38 वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर की नियुक्ति सही पायी जाने के बाद भी उनका वेतन भुगतान नहीं किये जाने पर हाई कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। वोकेशन टेनिंग प्रोवाइडर की नियुक्ति की गयी थी। इसके बाद ACB की जांच में भी उनकी नियुक्ति को क्लीन चिट मिल जाने के बाद भी उनका वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा। इस पर याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पूछा कि भुगतान रोके जाने की जांच क्यों न CBI से करवाई जाये।

बता दें, वेतन भुगतान रोके जाने को लेकर याचिकाकर्ता  इश्मत अंसारी ने याचिका हाई कोर्ट में दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नाराजगी जाहिर श्रम विभाग से सवाल किया कि क्यों न मामले की जांच सीबीआई से करा ली जाये।

हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश कुमार के कोर्ट में श्रम विभाग के सचिव उपस्थित थे. उनसे कोर्ट ने पूछा कि इस मामले की जांच क्यों न सीबीआई से करवाई जाये, इसका जवाब वह शपथपत्र के माध्यम से दें। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 25 अप्रैल को निर्धारित की है। बता दें, प्रार्थी इश्मत अंसारी की ओर से अधिवक्ता नवीन कुमार ने अदालत में पक्ष रखा।

गौरतलब है कि कौशल विकास केंद्र में कई VTP (वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर) की नियुक्ति की गयी थी. जिसमें से 38 की जांच ACB द्वारा की गयी और उन्हें क्लीन चिट भी मिल गयी। क्लीन चिट मिलने के बाद भी इनके वेतन का भुगतान विभाग द्वारा नहीं किया जा रहा है।

यह भी पढ़ें: Jharkhand: परिवहन सचिव ने सशरीर उपस्थित होकर कोर्ट से मांगी माफी, कहा- जी हुजूर ऐसा ही होगा

Related posts

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की मांग करने वाले किसान आंदोलकारियों को सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा, अब क्या करेगा टिकैत?

Pramod Kumar

Work From Home: घर बैठे करना चाहते हैं काम? मिलेगी हर महीने इतनी सैलरी, इच्छुक हैं तो यहां करें आवेदन

Manoj Singh

चीन अरुणाचल प्रदेश को मानता है अपनी संपत्ति, बदल दिये हैं 15 स्थानों के नाम, भारत को मंजूर नहीं

Pramod Kumar