झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने बड़हरवा टोल प्लाजा(Badharwa Toll Plaza) पर अपने आदेश में कहा कि आलमगीर आलम (Alamgir Alam)ने प्रार्थी को टेंडर नहीं भरने के लिए धमकी दी है. हाईकोर्ट ने कहा कि आलमगीर आलम और पंकज मिश्रा को बचाने के लिए उनके खिलाफ चार्जशीट नहीं दाखिल की गई. जबकि इसी केस में 8 अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है. हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि बड़हरवा टोल प्लाजा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये झारखंड-बिहार और बंगाल की सीमा पर है.
हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने यह भी कहा है कि आलमगीर आलम और पंकज मिश्रा को बचाने के लिए उनके खिलाफ चार्जशीट नहीं दाखिल की गई. जबकि इसी केस में 8 अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है.
अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि ऐसा लगता है कि जिस टोल प्लाजा के टेंडर को लेकर विवाद हुआ है, वह काफी महत्वपूर्ण है. क्योंकि यह टोल प्लाजा झारखंड, बिहार और बंगाल के बॉर्डर पर है.
शंभु भगत ने दायर की थी क्रिमिनल रिट याचिका
झारखंड हाईकोर्ट ने शंभु नंदन कुमार (Shambhu Nandan Kumar)की क्रिमिनल रिट पर सुनवाई करते हुए अपने आदेश में यह बातें कही हैं.
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