हेमंत सरकार ने मंईयां सम्मान योजना में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए उठाया  कदम, पहचान पत्रों का होगा सत्यापन

झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना में फर्जीवाड़े की खबरों के बीच बड़ा फैसला लिया है। सरकार अब योजना के फर्जीवाड़े को रोकने के लिए वृहद पैमाने पर पहचान पत्रों का सत्यापन करायेगी। यानी मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना का गलत तरीके से लाभ उठाने वालों पर सरकार शिकंजा कसने जा रही है। , बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग अब योजना में शामिल महिलाओं के राशन कार्ड का सत्यापन करायेगा. इसके लिए विभाग खाद्य आपूर्ति विभाग से राशन कार्ड पोर्टल की एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस (एपीआई) तक पहुंच की अनुमति मांगेगा।

विभाग विभाग अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे एनपीसीआई (नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया), एनआईसी (नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर), और पीएफएमएस (पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम) का भी सहयोग लेगा, ताकि लाभार्थियों की जानकारी को अलग-अलग स्तरों पर जांचा-परखा जा सके. इस नई प्रक्रिया के तहत यह सुनिश्चित किया जायेगा कि महिला लाभार्थी 18 से 50 साल की उम्र की हों, झारखंड राज्य की निवासी हों, और उनका राशन कार्ड आधार नंबर से जुड़ा हो. सरकार ने यह कदम तब उठाया जब हाल ही में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया—पश्चिम बंगाल के एक व्यक्ति ने एक ही बैंक अकाउंट से योजना के लिए 95 बार आवेदन किया था. ऐसे फर्जीवाड़ों से बचने और सही लाभार्थियों तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए यह नई व्यवस्था लागू की जा रही है. अब मंईयां सम्मान योजना में लाभ पाने के लिए सिर्फ आवेदन देना काफी नहीं होगा. राशन कार्ड और बाकी डिजिटल स्रोतों से पूरी जांच के बाद ही लाभ मिलेगा.

खाते और दी गयी जानकारी का होगा सत्यापन

सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश के बाद लाभुक महिलाओं के खाते एवं दिये गये जानकारी का सत्यापन कार्य जारी है. आंगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा इसका सत्यापन कार्य किया जा रहा है. इस सत्यापन कार्य में लाभुकों को अंचल कार्यालय के द्वारा एक फॉमेट दिया जा रहा है. जिसमें लाभुक के द्वारा दिये गये जानकारी का क्रॉस वेरिविकेशन किया जा रहा है.

यह मामले हो रहे हैं क्रॉस वेरिविकेशन

  • लाभार्थी मंईयां योजना के अतिरिक्त और किसी पेंशन योजना के लाभार्थी नहीं हैं
  • लाभुक या लाभुक के परिवार आयकर अदाकर्ता नहीं हैं
  • दिये गये मोबाइल नंबर सही हैं
  • लाभुक झारखंड के निवासी हैं
  • उम्र 18 से 50 वर्ष है
  • राशन कार्ड धारी लाभुक स्वंय है या नहीं
  • राशन कार्ड संख्या जो दिये गये हैं, वही सही या नहीं
  • सिंगल बैंक खाता है
  • बैंक खाता संख्या और आईएफसी कोड

न्यूज डेस्क/समाचार प्लस – झारखंड-बिहार

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