Jharkhand: बंगलादेशियों को चिह्नित करो, उन्हें भगाओ, हाई कोर्ट का सरकार को ‘हाई’ आदेश

Identify Bangladeshis and expel them, High Court orders government

जो काम सरकारों को करना चाहिए, वह काम न्यायपालिका को करना पड़ रहा है। मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के धर्मांतरण को लेकर टिप्पणी के बाद बुधवार को हाई कोर्ट ने झारखंड की एक बहुत बड़ी समस्या को उठाते हुए राज्य सरकार को उसका समाधान करने का निर्देश दिया है। झारखंड हाई कोर्ट ने झारखंड में बांग्लादेशियों की घुसपैठ और उसके कारण राज्य की बदल रही डेमोग्राफी पर चिंता व्यक्त करते हुए इसका समाधान करने का निर्देश दिया है।

बांग्लादेशियों द्वारा झारखंड में घुसपैठ और संथाल इलाके में लैंड जिहाद किये जाने की जांच की मांग को लेकर एक जनहित याचिका हाई कोर्ट में दायर की गयी है। इसी पर सुनवी करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि संथाल परगना क्षेत्र के सभी उपायुक्त आपसी सामंजस्य से बांग्लादेश की तरफ से आने वाले घुसपैठियों को चिह्नित कर उन्हें वापस भेजने के लिए एक कार्य योजना तैयार करें। न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद एवं जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को शपथ-पत्र के माध्यम से दो सप्ताह के भीतर स्टेटस रिपोर्ट भी दायर करने का निर्देश दिया है।

न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार

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