IAS Chhavi Ranjan: ईडी की रिमांड पर जमीन घोटाले में गिरफ्तार आरोपियों ने आईएएस अधिकारी छवि रंजन (IAS Chhavi Ranjan) के सामने ही कह दिया कि रांची में जमीन घोटाले के मास्टरमाइंड वही हैं। हालांकि छवि रंजन लगातार इन आरोपों से इनकार करते रहे।
पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय में हाजिर हुए थे छवि रंजन
जमीन घोटाले में पूछताछ में शामिल होने के लिए सोमवार को छवि रंजन ईडी कार्यालय में उपस्थित हुए थे। छवि रंजन के सामने ही गिरफ्तार सभी जमीन कारोबारी और राजस्व उप निरीक्षक उन्हें जमीन घोटाले का मास्टरमाइंड बता रहे थे। हालांकि, छवि रंजन इन आरोपों से साफ इनकार करते रहे।
छवि रंजन ने कहा कि उन्होंने उन्होंने न तो किसी को अपने कार्यालय में बुलाया न ही किसी को कोई आदेश दिया था। हालांकि छवि रंजन ईडी को अपने जवाब से संतुष्ट नहीं कर सके। उन्होंने ईडी से एक सप्ताह का समय मांगा है। एक सप्ताह के बाद अब उन्हें अपनी चल-अचल संपत्ति के ब्यौरे के साथ ईडी कार्यालय में उपस्थित होना है।
रांची के पूर्व उपायुक्त से ईडी ने सोमवार को करीब दस घंटे तक पूछताछ की। वे सुबह करीब साढ़े दस बजे ईडी कार्यालय पहुंचे थे और रात के करीब साढ़े आठ बजे ईडी कार्यालय से बाहर निकले। छवि रंजन वर्तमान में समाज कल्याण विभाग में निदेशक हैं।
जांच पूरा कराए कैसे दिया रजिस्ट्री का आदेश
ईडी ने सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन और चेशायर होम रोड की एक एकड़ जमीन की फर्जी दस्तावेज पर रजिस्ट्री मामले में छवि रंजन से पूछताछ की है। ईडी ने इन दोनों ही मामलों में मनी लांड्रिंग के तहत जांच के दौरान बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा है।
ईडी ने पूर्व की जांच और छापेमारी के दौरान बरामद दस्तावेज के आधार पर छवि रंजन से सवाल किया। उनसे पूछा गया कि जब जमीन पर विवाद था और जमीन सेना के कब्जे में थी, तब वे बिना पूरी जांच कराए रजिस्ट्री कार्यालय को उस जमीन की रजिस्ट्री का आदेश कैसे दे दिए।
छवि रंजन के जवाबों से ED संतुष्ट नहीं
ईडी ने पूछा कि उस जमीन पर कब्जा सेना का था लेकिन प्रदीप बागची ने फर्जी कब्जा दिखाया गया। रांची नगर निगम से फर्जी दो-दो होल्डिंग दिखाकर जमीन की रजिस्ट्री करवा ली, यह कैसे संभव हुआ। फर्जीवाड़ा के इस बड़े खेल से संबंधित अन्य कई सवालों के जवाब से छवि रंजन ईडी को संतुष्ट नहीं कर पाए।
जमीन घोटाले के मामले में ईडी ने पूर्व में सात आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इन आरोपियों में बड़गाईं अंचल का राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली उर्फ अफ्सू खान, इम्तियाज अहमद, मोहम्मद सद्दाम हुसैन, तल्हा खान व फैयाज खान से रिमांड पर लेकर ईडी पूछताछ कर रही थी। सोमवार को सभी सातों आरोपियों की रिमांड का अंतिम दिन था।
ईडी की रिमांड में 6 आरोपी, फैयाज को भेजा गया जेल
ईडी ने इन सभी को विशेष कोर्ट में प्रस्तुत किया। इनमें से फैयाज को छोड़ शेष सभी छह आरोपियों के लिए और चार दिनों तक रिमांड पर पूछताछ की अनुमति मांगी। ईडी ने फैयाज को न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार भेजने की अनुमति दी, वहीं शेष छह आरोपियों से पूछताछ के लिए ईडी को केवल तीन दिनों तक पूछताछ की अनुमति दी है।
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