Ranchi : पत्नी की सहमति के बिना शारीरिक संबंध बनाता था पति, कोर्ट ने दिया दोषी करार

Ranchi Civil Court News: पत्नी के साथ उसकी  इच्छा  के विरुद्ध सम्बन्ध बनाने के आरोपी रणधीर को रांची सिविल कोर्ट ने दोषी करार दिया है. अब 30 सितंबर को दोषी की सजा की बिंदु पर  कोर्ट में सुनवाई होगी . फिलहाल दोषी को हिरासत में ले लिया गया है.

रणधीर की पत्नी ने उसके खिलाफ वर्ष 2015 में कोतवाली थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि महिला की मर्जी के बिना उसका पति उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है. ट्रायल के दौरान महिला समेत अन्य गवाहों का बयान कोर्ट में दर्ज करवाया गया. जिसके आधार पर कोर्ट ने रणधीर को दोषी करार दिया है.

न्यूज़ डेस्क समाचार प्लस, झारखण्ड -बिहार

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