Home Bar: शराब पीने व पिलाने के शौकीनों के के लिए खुशखबरी है। अब कोई भी व्यक्ति अपने घर में दोस्तों रिश्तेदारों को शराब परोसने के लिए होम बार लाइसेंस (Home Bar Licence) ले सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार की नई आबकारी नीति के तहत गाजियाबाद में पहला होम बार लाइसेंस जारी किया गया है। ये लाइसेंस जिला आबकारी विभाग द्वारा जारी किया गया है।
किसी छापेमारी के डर बगैर कर सकते हैं पार्टी
अधिकारियों के मुताबिक कोई भी व्यक्ति अपने घर में शराब की चार बोतल से ज्यादा नहीं रख सकता, लेकिन अब शराब पीने व पिलाने के शौकीन होम बार लाइसेंस ले सकेंगे। हालांकि, इसके लिए आबकारी विभाग के नियमों का पालन करना होगा। लाइसेंस पाने वाला व्यक्ति एक साथ 84 बोतल से ज्यादा स्टॉक में नहीं रख सकता। बार में मौजूद शराब के ब्रांड भी तय हैं। देशी व विदेशी किसी भी ब्रांड की चार बोतल से ज्यादा नहीं रख सकते। इसके साथ ही बीयर की 12 बोतल रखने की इजाजत होगी। बोदका,व्हिस्की, देशी शराब रम, सैंपेन, बीयर, स्कॉच व्हिस्की के अलावा भी कई कैटेगरी तय की गई हैं। हर श्रेणी में तय सीमा तक ही बोतल होम बार में रखी जा सकती हैं। पहला होम बार लाइसेंस मुरादनगर क्षेत्र में एक व्यापारी को जारी किया गया है।इस योजना से जो लोग अपने घर में आए दिन शराब की पार्टी करते हैं, वह किसी छापेमारी के डर बगैर पार्टी कर सकते हैं।

यह होंगे नियम
होम बार में बिक्री के लिए नहीं अपने अतिथियों को शराब पिलाने की इजाजत होगी. लाइसेंस धारक के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वह 20 फीसदी आयकर के दायरे में हों. साथ ही साथ पांच साल का आयकर रिटर्न होना जरूरी होगा और यह लाइसेंस एक साल के लिए जारी किया जाएगा. लाइसेंस प्राप्त करने वाला व्यक्ति आयकर सीमा के 20 फीसदी वाले स्लैब में शामिल होना चाहिए. इसी स्लैब में पांच साल से वह आयकर जमा कर रहा हो. इसके लिए पांच साल का आयकर रिटर्न भी जरूरी है. लाइसेंस के लिए 25 हजार रुपये सिक्योरिटी और 11 हजार रुपये का शुल्क तय है.
स्टॉक का रखना होगा हिसाब
घर में बार लाइसेंस लेने के बाद व्यक्ति को बोतलों का स्टॉक भी रखना होगा. अधिकारी कभी भी स्टॉक चेक कर सकते हैं. बोतल खरीदने का बिल भी होना जरूरी है. तय सीमा से ज्यादा पाए जाने पर लाइसेंस रद्द किया जा सकता है.
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